### सागर संभाग में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई, दो तस्कर केंद्रीय जेल भोपाल भेजे गए

कमिश्नर दिलीप कुमार ने जारी किए निरोध आदेश, एक आरोपी को एक वर्ष और दूसरे को छह माह तक निरुद्ध रखने के निर्देश

सागर, 30 अक्टूबर 2026।

अवैध मादक पदार्थों के कारोबार एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सागर संभाग में प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के तहत सागर संभाग में पहली बार कार्रवाई करते हुए कमिश्नर दिलीप कुमार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं तस्करी में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त राजेश साहू, पिता कालू साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम देवढोंगरा, थाना पटेरा, जिला दमोह के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि तथा कमलेश उपाध्याय, पिता कृपाशंकर उपाध्याय, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम कुंजी, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह के विरुद्ध छह माह की अवधि का निरोध आदेश पारित किया गया है। दोनों व्यक्तियों को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है।

यह कार्रवाई इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सामान्य दंडात्मक कानून के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ-साथ, उपलब्ध अभिलेखों एवं परिस्थितियों के आधार पर यदि यह संतोष हो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं और उन्हें रोकने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है, तो पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

### मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस

कमिश्नर दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार से जुड़े तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की नीति कठोर है। युवाओं और समाज के भविष्य को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई केवल सामान्य आपराधिक प्रकरणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जहां वैधानिक शर्तें पूरी होंगी, वहां पीआईटी एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य लागू कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

### प्रशासन का स्पष्ट संदेश

संभाग प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाज की सुरक्षा और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

संभाग प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार अथवा तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।